गाज़ियाबाद, फरवरी 16 -- गाजियाबाद, प्रमुख संवाददाता । अदालत ने बैंक के ग्राहकों के खातों से पैसे निकालकर फर्जी खाते में ट्रांसफर करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला निवाड़ी थाना क्षेत्र का है। अदालत से मिली जानकारी के अनुसार हिमांशु गुप्ता ने 21 नवंबर 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उसने बताया कि पंजाब एंड सिंध बैंक की पतला शाखा में कैशियर पद पर तैनात सोमिल तिवारी ने फर्जी खाता खोलकर ग्राहकों के खातों से 67.37 लाख रुपये ट्रांसफर कर लिया। जांच में सामने आया कि विभिन्न खातों से निकाली गई रकम एक फर्जी खाते में जमा की गई थी। प्रारंभिक जांच में यह भी पाया गया कि 42.10 लाख और 2.50 लाख रुपये अलग-अलग खातों से आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर किए गए। बैंक की आंतरिक जांच के बाद आरोपी को निलंबित कर दिया गया था। जिला जज विनोद ...