नई दिल्ली, फरवरी 10 -- सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद चर्चित मामले में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के उस फैसले को आंशिक रूप से पलट दिया है जिसमें दिल्ली के प्रतिष्ठित होटल आईटीसी मौर्य को एक मॉडल के खराब हेयरकट के लिए 2 करोड़ रुपये का भारी-भरकम मुआवजा देने का आदेश दिया गया था। जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने स्पष्ट किया कि करोड़ों रुपये के मुआवजे का दावा विश्वसनीय सबूतों द्वारा समर्थित नहीं था। अदालत ने कहा, "मुआवजा केवल अनुमानों या शिकायतकर्ता की सनक और इच्छाओं के आधार पर नहीं दिया जा सकता है। विशेष रूप से जब दावा करोड़ों रुपये का हो तो हर्जाना साबित करने के लिए विश्वसनीय सबूत पेश किए जाने चाहिए।"अदालत ने मुआवजे की राशि को घटाकर 25 लाख रुपये कर दिया है। यह राशि मॉडल को पहले ही जारी की जा चुकी थी।क्या था पूरा मामल...
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