नई दिल्ली, फरवरी 10 -- दिल्ली के एक 5-स्टार होटल में गलत बाल काटने का मामला जो पिछले 7 सालों से चर्चा में था, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मॉडल आशना रॉय को मिलने वाले 2 करोड़ रुपये के मुआवजे को तर्कहीन मानते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मुआवजे की रकम ख्याली पुलाव पर तय नहीं की जा सकती।क्यों घटाया गया मुआवजा? सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के उस आदेश को पलट दिया, जिसमें मॉडल को 2 करोड़ रुपये देने को कहा गया था। जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने साफ कहा कि मॉडल यह साबित करने में नाकाम रहीं कि खराब हेयरकट की वजह से उनका करियर बर्बाद हुआ या उन्हें फिल्मों और मॉडलिंग के काम मिलने बंद हो गए। कोर्ट ने कहा कि उनके दावों के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं थे।फोटो...