पीलीभीत, अप्रैल 9 -- बरखेड़ा। थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के कृष्ण लोक कॉलोनी निवासी रामदास पुत्र रूप राम ने कोर्ट के आदेश पर थाना बरखेड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें कहा गया कि उसने प्रीतम राज शर्मा निवासी नकटादाना चौराहा से 25 नवंबर 2024 को सौर ऊर्जा का पैनल लगवाने हेतु एक लाख 80 हजार रुपए में बात हुई। उसके सहमत होने पर 25 नवंबर 2024 को उसने 20 हजार रुपए प्रीतम को दे दिए जिस पर प्रीतम ने सौर ऊर्जा पैनल का सामान घर पर भेज दिया। इसके बाद अलग-अलग बार में कुल एक लाख 20 हजार रुपए भी दिए गए। शेष 30 हजार रुपए सब्सिडी आने के बाद देने की बात तय हुई थी। आरोपी ने ना तो सोलर पैनल लगवाने का 25 साल का गारंटी काट दिया और ना ही रूपों की कोई रसीद दी। लगवाया गया सोलर पैनल खराब हो गया। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी और उसके दो साथियों ने उसके साथ गाली गलौज कर...
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