बिहारशरीफ, अप्रैल 21 -- खराब मशीन देने पर दुकानदार को ब्याज के साथ रुपए लौटाने का आदेश मुकदमा व मानसिक प्रताड़ना को लेकर भरना होगा 15 हजार जुर्माना जिला उपभोक्ता आयोग ने ग्राहक के पक्ष में सुनाया फैसला बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। जिला उपभोक्ता आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आयोग के अध्यक्ष पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेम रंजन मिश्रा और सदस्य डॉ. अरुण कुमार ने शिकायतकर्ता धनंजय कुमार की शिकायतवाद को सही पाते हुए यह फैसला सुनाया। उपभोक्ता हिलसा थाना क्षेत्र के केशोपुर निवासी धनंजय कुमार की शिकायत पर खरीद की गई मसाला पीसने वाली मशीन की कीमत को नौ फीसद ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के लिए 10 हजार तो मुकदमा खर्च के रूप में पांच हजार अतिरिक्त हर्जाना भरना होगा। अधिवक्ता संजय क...
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