अमरोहा, सितम्बर 3 -- पांच साल की वारंटी का भरोसा देकर बेची गईं दो बैटरियां खरीद के कुछ ही समय बाद ही खराब हो गईं। किसान ने पहले विक्रेता और फिर कंपनी से समाधान की गुहार लगाई लेकिन दोनों से राहत नहीं मिली। वारंटी खत्म होने का हवाला देकर बैटरियां बदलने से भी इनकार कर दिया। परेशान किसान ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की शरण ली। सुनवाई के बाद आयोग ने बैटरी कंपनी और विक्रेता को सेवा में कमी का मानते हुए किसान के पक्ष में फैसला सुनाया। जोया निवासी कामरान अख्तर ने 22 मई 2020 को नामचीन कंपनी की दो बैटरियां 34 हजार रुपये में खरीदी थीं। विक्रेता ने पांच साल की वारंटी दी थी। उनके मुताबिक खरीद के कुछ ही दिन बाद बैटरियां खराब हो गईं। उन्होंने 15 जुलाई 2021 को विक्रेता से शिकायत की। विक्रेता ने बैटरियां कंपनी भेजकर बदलवाने का भरोसा दिया लेकिन करी...