नई दिल्ली, अप्रैल 22 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। तिलक नगर स्थित एक मशहूर रेस्तरां को वर्ष 2021 में चिकन परोसने में बरती गई लापरवाही भारी पड़ी। इसे सेवा में कमी और लापरवाही मानते हुए रेस्तरां को उपभोक्ता द्वारा खर्च की गई रकम से करीब 20 गुना ज्यादा मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। पश्चिमी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि दूषित व खराब भोजन परोसना न केवल सेवा में कमी है, बल्कि उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन भी है। मामले के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश निवासी शिकायतकर्ता निखिल धीमान नवंबर 2021 में अपने सहकर्मियों के साथ तिलक नगर के एक रेस्तरां में गए थे। यह भी पढ़ें- बाइक की डिलीवरी में देरी पर 40 हजार का जुर्माना लगाया यहां उन्होंने पांच चिकन शावर्मा और एक चिकन अफगानी ऑर्डर किया, जिसके लिए 777 रुपये का बिल चुकाया ...