गुड़गांव, मार्च 13 -- गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। हरियाणा सिटी गैस कंपनी की ओर से पीएनजी उपभोक्ताओं के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है। निर्धारित खपत से अधिक पीएनजी उपयोग पर अधिक रेट लगेगा। कंपनी के मार्केट अधिकारी पर्थ त्यागी ने बताया कि मध्य पूर्व में चल रहे संकट के कारण हमारे उपभोक्ताओं से प्राकृतिक गैस की उपलब्धता प्रभावित हो रही है, जिसके चलते गैस आपूर्ति समझौते (जीजीए) के अप्रत्याशित घटना अनुच्छेद के प्रावधान लागू हो सकते हैं। गैस प्रवाह में प्रतिबंधों के आधार पर उपभोक्ताओं की पीएनजी आपूर्ति में कटौती करनी पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि पीएनजी उपभोक्ताओं को निर्देश जारी किया गया है कि छह महीने की पीएनजी खपत के अनुसार बिल भेजे जाएंगे। इसमें 80 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (एससीएम) तक 90 रुपये प्रति किलो, 80 से 100 एससीएम तक 140 रुपये प्रति ...
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