बगहा, जुलाई 24 -- बेतिया। बिहार खनिज (समनुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2024 (संशोधित) एवं विभागीय अधिसूचना के आलोक में लघु खनिज एवं वृहद खनिज के व्यवसाय के लिए भंडारण अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है।

अनुज्ञप्ति का वर्गीकरण खनन विकास पदाधिकारी अनुज कुमार पासवान ने बताया कि खनिज की मात्रा के आधार पर भंडारण अनुज्ञप्ति का तीन श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है। बिहार की संशोधित खनिज नियमावली में खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम से संबंधित प्रावधानों को लागू किया गया है।

आवेदन शुल्क लघु व्यवसायी के लिए 25 हजार घनफीट तक खनिज भंडारण की स्थिति में प्रथम श्रेणी के तहत 5,000 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है। इसमें सीसीटीवी की अनिवार्यता होगी। इस श्रेणी में धर्मकांटा अधिष्ठापन अनिवार्य नहीं है। और अन...