रांची, मई 13 -- रांची, विशेष संवाददाता। खनन कानूनों के तहत प्रशासनिक शक्तियों के कथित दुरुपयोग से संबंधित अशोक सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सरकार को मामले का समाधान प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए एक माह का समय दिया। कोर्ट ने मुख्य सचिव को भी पूरे मामले पर नजर रखने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त समय मांगे जाने पर अदालत ने मौखिक कहा कि सरकार को समाधान के साथ कोर्ट में उपस्थित होना चाहिए था। यह भी पढ़ें- लातेहार के पूर्व और वर्तमान उपायुक्त को हाईकोर्ट में हाजिर होने का निर्देश आमलोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान होना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसे मामलों में अन...