रांची, अप्रैल 27 -- रांची, विशेष संवाददाता। कोयला खदानों में कार्यरत मजदूरों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और श्रमिक अधिकारों को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। सोमवार को जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत निरीक्षण एवं समीक्षा रिपोर्ट पर असंतोष जताते हुए मुख्य कारखाना निरीक्षक को मंगलवार को सुनवाई में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से प्रमुख कोयला खदानों और कारखानों के निरीक्षण की रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की गई, लेकिन कोर्ट ने रिपोर्ट को संतोषजनक नहीं माना। अदालत ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा नियमों के कड़ाई से पालन, अवैध खनन पर प्रभावी रोक, श्रमिकों के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने, ठेक...
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