नई दिल्ली, अगस्त 28 -- ITR deadline: वैसे तो नौकरीपेशा लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई को ही समाप्त हो चुकी है लेकिन अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें 31 अगस्त तक रिटर्न फाइल करना है। ये कौन लोग हैं, आइए डिटेल में समझ लेते हैं।किसके लिए 31 अगस्त की डेडलाइन दरअसल, जिन लोगों की आय बिजनेस या प्रोफेशन (फ्रीलांसर सहित) से होती है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। जो टैक्सपेयर नॉन-ऑडिट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उन्हें अपनी स्थिति के अनुसार ITR-3 या ITR-4 फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। वहीं जिन कारोबारियों या प्रोफेशनल्स के खातों का टैक्स ऑडिट जरूरी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 है। 31 अगस्त 2026: फ्रीलांस या बिजनेस से होने वाली आय, जिसके लिए टैक्स ऑड...