बरेली, नवम्बर 28 -- एसीजेएम द्वितीय दीपक कुमार मिश्र की कोर्ट ने खतौनी से तहसीलदार कोर्ट के आदेश को मिटाकर जमीन बेचने के प्रकरण में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश थानाध्यक्ष बिथरीचैनपुर को दिये हैं। इज्जतनगर क्षेत्र के बिहारमान नगला निवासी मकबूल खां ने कोर्ट में अर्जी दी थी। आरोप था कि उनकी चाची शाहजहां की विरासत दर्ज होने के केस में तहसीलदार फरीदपुर कोर्ट ने 30 मई 2017 को इस विवादित सम्पत्ति की बिक्री करने और बंधक बनाने में रोक लगा दी थी। अब इस केस की सुनवाई तहसीलदार सदर बरेली की कोर्ट में चल रही है। आरोप है कि दूसरे पक्ष ने खतौनी से इस आदेश को मिटाकर 12 जून 2023 को विवादित सम्पत्ति को बेच दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत में आरोपियो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश थानाध्यक्ष बिथरीचैनपुर को दिये हैं।
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