पटना, दिसम्बर 24 -- खगौल थाना क्षेत्र के चर्चित हत्या कांड संख्या 301/18 में पटना की अदालत ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। एडीजे-5, दानापुर की अदालत ने इस मामले में चार आरोपितों में दीपक पासवान उर्फ टेनी, संजय पासवान, अरविंद महतो और अमित कुमार को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई। अदालत ने सभी आरोपितों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में विधिसम्मत अतिरिक्त कारावास भुगतना करना होगा। इसके साथ ही अदालत ने धारा 27 आर्म्स एक्ट के तहत प्रत्येक अभियुक्त को पांच वर्ष का कारावास एवं 5,000 रुपये जुर्माना की अतिरिक्त सजा भी सुनाई है। पटना पुलिस ने इस फैसले को न्याय की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की दिशा में एक म...