अंबेडकर नगर, अगस्त 9 -- अम्बेडकरनगर। खरीफ एवं रबी के मौसम में फसलों की होने वाले क्षति की भरपाई करने के लिए किसानों को अपनी फसल का बीमा अवश्य कराना चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम, कीट एवं रोगों से होने वाली क्षति के आर्थिक जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई है। उपकृषि निदेशक डॉ अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि खरीफ में धान व केला एवं रवी में गेहूं व टमाटर की खेती करने वाले किसान अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों द्वारा खरीफ की फसलों के लिए मात्र दो प्रतिशत, रबी की फसलों के लिए डेढ़ प्रतिशत, वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए पांच प्रतिशत पांच प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है जकि शेष प्रीमियम का वहन...