बलिया, मार्च 28 -- बलिया। भारतीय कृषि बीमा कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से बीमित किसानों को क्षतिपूर्ति देने का ऐलान किया गया है। इसके लिए खेत में काटकर रखी गई फसल के चक्रवाती तूफान, ओलावृष्टि, बारिश से क्षति होने पर 72 घंटे के अंदर टोल फ्री नं. 1447 अथवा क्रॉप इंश्योरेंस के माध्यम से किसानों को सूचना देना होगा। बीमा कंपनी के जिला प्रबंधक प्रवीण पांडेय ने किसानों को बताया है कि अगले 14 दिनों में यदि फसल की क्षति होती है तो क्षतिपूर्ति देय होगा।
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