अमरोहा, मार्च 28 -- अमरोहा। डीएम निधि गुप्ता के मुताबिक वित्त (लेखा) अनुभाग-1 जारी शासनादेश के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 के समापन पर जिले के आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा निर्धारित समयावधि तक नियमानुसार बिल प्रस्तुतिकरण एवं कोषागार स्तर पर बिल पारण/ई-पेमेंट के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। कोषागार में बिल 25 मार्च तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बिलों की चैकिंग के बाद कोषागार स्तर से उनकी पासिंग तथा ई-पेमेंट/ई-कुबेर के माध्यम से 31 मार्च तक भुगतान के लिए ऑथराईजेशन निर्धारित समय अवधि रात्रि 5 बजे तक किया जा सके। बताया कि 31 मार्च को आहरण वितरण अधिकारी शाम तीन बजे तक कोषागार में बिल प्रस्तुत कर सकेंगे। विभागाध्यक्ष द्वारा आवंटित बजट के सापेक्ष कोषागार अमरोहा में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत देयकों से सं...