नई दिल्ली, अगस्त 18 -- नई दिल्ली। भारत ने 'क्लियर फ्लोट ग्लास' के आयात पर एक साल के लिए 34,000 रुपये प्रति टन का न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) लागू किया है। इससे कम कीमत वाले आयात पर अंकुश लगने से सेंट-गोबेन और असाही इंडिया समेत घरेलू उत्पादकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने 18 अगस्त की अधिसूचना में आईटीसी (एचएस) कोड 70051090 और 70052990 के तहत चार मिलीमीटर से 12 मिलीमीटर मोटाई वाले 'क्लियर फ्लोट ग्लास' की आयात नीति को 'मुक्त' से बदलकर 'अंकुश' की श्रेणी में डाल दिया। न्यूनतम आयात मूल्य अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से एक साल तक प्रभावी रहेगा।

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