देवरिया, मई 28 -- देवरिया, विधि संवाददाता। दो दशक पूर्व रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के रामपुर दुबे में हुई हत्या के मामले में बुधवार को फैसला सुनाया गया। सत्र न्यायाधीश धनेंद्र प्रताप सिंह की अदालत ने हत्या के अपराध में चार आरोपितों को दोषी पाए जाने पर प्रत्येक को आजीवन कारावास तथा 8 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया, वहीं वादी मुकदमा कमलेश दुबे व उनके परिवार के 6 सदस्यों को धारदार हथियार से हमला करने के मामले में दोषी पाए जाने पर 2-2 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित करने का फैसला सुनाया। यह भी पढ़ें- युवक की गला घोंटकर हत्या के दोषी को उम्रकैदमामले का विवरण जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार मिश्रा व अपर शासकीय अधिवक्ता नितेश कुमार पांडेय ने बताया कि 4 सितंबर 2005 की शाम 7 बजे कमलेश दुबे अपने भाई रामाश्रय दुबे के साथ दरवाजे पर ब...