बागेश्वर, जून 15 -- देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। सत्र न्यायाधीश पंकज तोमर ने न्यायिक मजिस्ट्रेट गरुड़ न्यायालय में विचाराधीन परिवाद भवान सिंह बनाम मनोज कुमार एवं अन्य को स्थानांतरित कर बागेश्वर स्थित सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में भेजने के निर्देश दिए हैं। मनोज कुमार, भाष्कर राम उर्फ भाष्करानंद, काजल और पूजा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 448 के तहत स्थानांतरण प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। उनका कहना था कि एक ही घटना से जुड़े कई मुकदमे बागेश्वर और गरुड़ न्यायालयों में लंबित हैं, जिससे उन्हें आर्थिक और शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि पांच जून 2024 की एक ही घटना से जुड़े दोनों पक्षों के मुकदमे क्रॉस केस हैं। विपक्षी भवान सिंह की ओर से भी स्थानांतरण पर कोई आपत्ति नहीं जताई...