क्रेडिट कार्ड बंद कराने में बैंक ने की देरी? मिलेगा 500 रुपये रोज का मुआवजा, जानिये नियम
नई दिल्ली, सितम्बर 2 -- क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसे बंद कराना आसान होना चाहिए। लेकिन अगर बैंक आपकी क्लोजर रिक्वेस्ट को लटकाता है, तो आपको इसका नुकसान उठाने की जरूरत नहीं है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक, तय समय में कार्ड बंद न करने पर बैंक को हर दिन 500 रुपये का मुआवजा देना पड़ सकता है। कई बार ग्राहक कार्ड बंद कराने के लिए कस्टमर केयर पर कॉल करते हैं, रिक्वेस्ट दर्ज कराते हैं और कई दिनों तक बैंक के जवाब का इंतजार करते रहते हैं। इस दौरान कार्ड बंद नहीं होता और ग्राहक को आगे चलकर सालाना फीस या दूसरे शुल्क का सामना करना पड़ सकता है।सिर्फ 7 दिन का होता है बैंक के पास समय आरबीआई के नियमों के मुताबिक अगर कार्डधारक ने सभी बकाया चुका दिए हैं और कार्ड बंद करने का अनुरोध किया है, तो कार्ड जारी करने वाले बैंक को 7 वर्किंग डेज के अंदर ...
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