नई दिल्ली, जुलाई 26 -- CBDT ने इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act 2025) के तहत क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब क्रिप्टो एक्सचेंजों और अन्य सेवा प्रदाताओं को तय नियमों के अनुसार ग्राहकों और बड़े क्रिप्टो लेनदेन की जानकारी टैक्स विभाग को देनी होगी। भारत ने OECD के CARF (Crypto-Asset Reporting Framework) को भी अपनाया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टैक्स जानकारी साझा की जा सकेगी। हालांकि, इन नियमों के तहत कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, बल्कि रिपोर्टिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया गया है। यह भी पढ़ें- ITR भरने में 9 दिन बचे, 3.15 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, आप कब भरेंगे? यह भी पढ़ें- ITR भरने से पहले जान लें ये नियम, नहीं तो Rs.65,500 की टैक्स बचत से चूक जाएंगे अगर आप क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते हैं या किसी ...