जौनपुर, अप्रैल 9 -- जौनपुर, संवाददाता। फार्मर आईडी (किसान पहचान पत्र) को विभिन्न योजनाओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग ने जिलाधिकरियों को पत्र भेजकर इसकी अनिवार्यता की जानकारी दी है। डीएम को संदर्भित पत्र में निर्देशित किया गया है कि खाद्य एवं रसद विभाग तथा कृषि विभाग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाने वाली समस्त खरीद में तत्काल प्रभाव से किसान पहचान पत्र/फार्मर आईडी को अनिवार्य कर दिया गया है। निर्देश में कहा गया है कि अब मात्र उन्हीं कृषको से गेहूं की खरीद की जायेगी, जिनके पास किसान पहचान पत्र होंगे।आयुक्त ने बताया है कि खाद्य तथा रसद विभाग के ई-उपार्जन माड्यूल में एनआईसी के द्वारा आवश्यक संशोधन किये जा रहे है। इसलिए जब तक गेहूँ खरीद के साफ्टवेयर में यथा निर्देशित व्यवस्थायें उपलब्ध नहीं हो जाती हैं तब ...