नई दिल्ली, अगस्त 17 -- हेमलता कौशिक, नई दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट ने मेटा को निर्देश दिया कि वह उस सामग्री को अदालत के सामने प्रस्तुत करे, जिसके आधार पर स्टॉक मार्केट सलाहकार आकांक्षा गुप्ता का इंस्टाग्राम अकाउंट बंद किया गया है, साथ ही उनके अन्य सोशल मीडिया खातों पर भी पाबंदियां लगाई गईं हैं। हालांकि उच्च न्यायालय ने फिलहाल गुप्ता को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की बेंच ने सोमवार को आकांक्षा गुप्ता की तरफ से दाखिल मुकदमे पर सुनवाई करते हुए मेटा को यह निर्देश दिया। पीठ ने मुकदमे में समन जारी करने के साथ ही अंतरिम राहत की मांग वाली अर्जी पर भी नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी। यह भी पढ़ें- अरविंद केजरीवाल के बेहद खास रहे नेता को भी भाजपा ने दिया बड़ा पदSEBI में रजिस्टर्ड एनालि...