नई दिल्ली, मार्च 21 -- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सोमवार को राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 पेश करेंगे जिसका उद्देश्य सीएपीएफ अधिकारियों की भर्ती, प्रतिनियुक्ति और पदोन्नति को विनियमित करना है। राज्यसभा द्वारा जारी कार्यसूची में यह जानकारी दी गई है। सभी सीएपीएफ -केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) - अपने-अपने अधिनियमों द्वारा संचालित होते हैं। इन अधिनियमों के तहत बने नियम सीएपीएफ में समूह 'ए' सामान्य ड्यूटी अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों और कर्मियों की भर्ती एवं सेवा शर्तों को नियंत्रित करते हैं। सूत्रों के अनुसार, कार्यगत और परिचालन संबंधी आवश्यकताओं के विस्तार तथा समय के साथ विकसित हुए प्रत्येक सीएपीएफ के विशिष...