नई दिल्ली, अप्रैल 14 -- अमेरिकी राज्य आयोवा एक ऐसा कानून बनाने पर विचार कर रहा है, जिसमें चुनिंदा विदेशियों को काम पर रखने से प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव है। यह कानून विश्वविद्यालयों द्वारा विदेशी कर्मचारियों, खासकर H-1B वीज़ा धारकों को नौकरी पर रखने के तरीके को बदल सकता है। इस बिल को 'House File 2513' नाम दिया गया है। यह बिल आयोवा हाउस से पहले ही पास हो चुका है और सीनेट में भी शुरुआती चरण पार कर चुका है। अगर इसे मंजूरी मिल जाती है, तो उच्च शिक्षा संस्थानों में कुछ खास विदेशी नागरिकों को नौकरी पर रखने पर नई पाबंदियां लग सकती हैं। न्यूज वीक रिपोर्ट के मुताबिक, यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है, जब अमेरिका के कई राज्य H-1B वीजा के इस्तेमाल की समीक्षा कर रहे हैं और अधिक से अधिक स्थानीय कर्मचारियों को नौकरी पर रखना चाह रहे हैं। ऐसे में इस बिल पर...