जयपुर, दिसम्बर 3 -- राजस्थान में कानून और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को सीएमओ में हुई कैबिनेट बैठक में 'राजस्थान जन विश्वास अधिनियम संशोधन-2025' को मंजूरी दी गई। इस संशोधन के तहत तीन कानूनों में सजा के प्रावधान को हटाकर केवल जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि सरकार का लक्ष्य आमजन के लिए "ईज ऑफ लिविंग" और "ईज ऑफ बिजनेस" सुनिश्चित करना है। अब इन कानूनों में अपराध पर जेल की बजाय केवल आर्थिक दंड लागू होगा। कैबिनेट ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन की समय सीमा भी बढ़ाने का फैसला किया। पहले मृतक कर्मचारी के परिवार को 90 दिनों के भीतर आवेदन करना होता था, अब इसे बढ़ाकर 180 दिन (6 महीने) कर दिया गया है। जल बर्बादी और सीवरेज उल्लंघन पर भी ...