नई दिल्ली, फरवरी 20 -- अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ आदेशों के अधिकांश हिस्से को रद्द कर दिया। यह 6-3 के बहुमत से लिया गया फैसला था, जिसमें मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने बहुमत की राय लिखी। कोर्ट ने साफ किया कि 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। यह फैसला ट्रंप प्रशासन की व्यापार नीति को बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल कर दुनिया भर के व्यापारिक साझेदारों पर रेसिप्रोकल टैरिफ थोपे थे। भारत सहित कई देशों पर यह प्रभाव डाला गया था, जहां अप्रैल 2025 में लिबरेशन डे पर घोषित 26% (बाद में 25%) का रेसिप्रोकल टैरिफ अब अमान्य हो गया है। यह भी पढ़ें- ट्रंप को झटका, टैरिफ के खिलाफ US कोर्ट ने सुना...
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