हेमलता कौशिक, सितम्बर 19 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश करते हुए कहा कि सड़क पर पैदल चलने वालों को भी कानून के तहत विशेष अधिकार मिले हैं। वहीं, वाहन चालकों पर बोलते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि सड़क पर वाहन चलाते समय उनकी पैदल चलने वालों से ज्यादा जिम्मेदारी होती है। हाई कोर्ट ने सड़क दुर्घटना के एक मामले में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) पर लगे एक करोड़ 16 लाख 42 हजार रुपये के हर्जाने को बरकरार रखा है। एमसीडी के ट्रक से कुचले जाने से एक महिला की मौत हो गई थी। जस्टिस अनीश दयाल की पीठ ने एमसीडी की मुआवजा रकम के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया है। पीठ ने एमसीडी को कहा कि चार सप्ताह के भीतर मृतक महिला के परिवार को एक करोड़ 16 लाख 42 हजार 16 रुपये की राशि का भुगतान करे। इस रकम पर नौ फीसदी के ब्याज की अदायगी भी की जाए। यह भी पढ़ें- इससे ज्यादा चि...