नई दिल्ली, अगस्त 3 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से पूछा कि क्या ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी गुट के फ्रीज किए गए बैंक खाते से कुछ रकम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी को दी जा सकती है, ताकि पार्टी के रोजमर्रा के खर्च पूरे किए जा सकें। ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस पी. बी. वराले की पीठ को बताया कि वह इस बारे में निर्देश लेंगे। ईडी ने धनशोधन की जांच के सिलसिले में तीन बैंक खाते फ्रीज किए थे, जिनमें कुल 440.42 करोड़ रुपये थे। यह जांच पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर की जा रही थी, जिसमें गलत तरीके से वित्तीय लेन-देन, गैर-कानूनी तरीके से पैसे एकत्र करने और कुछ पार्टी अकाउंट के जरिए संदिग्ध फंड को इधर-उधर करने का आरोप लगाया गया था। सु...