दिल्ली, जुलाई 10 -- बिहार की मतदाता सूची की विशेष समीक्षा करने के चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई.कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक लगाने से तो इनकार किया लेकिन आधार कार्ड के जरिए मतदाताओं को सुविधा देने की कोशिश की है.भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार किया है.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे एक संवैधानिक निकाय को उसका काम करने से नहीं रोक सकते.हालांकि, कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग से कहा है कि वह बिहार में वोटर लिस्ट के "विशेष गहन संसोधन" के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को स्वीकार करने पर विचार करे.सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट रिवीजन की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए हैं क्योंकि यह प्रक्रिया प्रस्तावित विधानसभा चुनावों से कुछ ही महीने पहले हो रही है.कोर्ट ने इस...