नई दिल्ली, सितम्बर 2 -- सुप्रीम कोर्ट ने अर्धसैनिक बलों में प्रतिनियुक्ति और वरिष्ठता को लेकर आईपीएस अधिकारियों तथा बल के खुद के अधिकारियों के बीच जारी विवाद को सुलझाने में कथित नाकामी पर केंद्र से बुधवार को सवाल किया। शीर्ष अदालत ने पूछा कि क्या अर्धसैनिक बलों में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए कोई योग्य अधिकारी नहीं हैं? न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने बुधवार को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को लेकर केंद्र से सवाल करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से पूछा कि क्या अर्धसैनिक बलों में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए कोई योग्य अधिकारी नहीं हैं। न्यायमूर्ति भुइयां ने पूछा कि क्या आपको लगता है कि सीएपीएफ में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए कोई योग्य अध...