भदोही, जून 11 -- भदोही, संवाददाता। पशु क्रूरता और गौवध निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले में न्यायालय ने कौशांबी जिले के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर अर्थदंड भी लगाया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि ऊंज थाना पुलिस ने वर्ष 2019 में 20 राशि बैलों को एक ट्रक में क्रूरतापूर्वक वध के लिए ले जाते समय पकड़ा था। इस मामले में मुकदमा अपराध संख्या 236/2019 के तहत धारा- 3/5ए/8 उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम, धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम तथा सपठित धारा 3 पशु परिवहन नियमावली के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था।मामले में पुलिस, मॉनिटरिंग सेल तथा एडीजीसी प्रफुल्ल मालवीय लगातार प्रभावी पैरवी कर रहे थे। गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, ज्ञानपुर भदोही के न्यायाधीश दुर्गेश ने म...