किशनगंज, मई 15 -- किशनगंज। जिला लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत दायर परिवाद मामले में शुक्रवार को पीजीआरओ मो. इरफान ने सुनवाई करते हुए फैसला सुना दिया। सुनवाई की निर्धारित तिथि 15 मई को परिवादी मोइन अख्तर एवं लोक प्राधिकार की ओर से प्रतिनिधि जिला कौशल प्रबंधक उपस्थित हुए। जिला नियोजन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पत्रांक-224, दिनांक 14 मई 2026 में बताया गया कि परिवादी मोइन अख्तर, पिता नूर इस्लाम, की शिकायत के आलोक में संबंधित कुशल युवा केंद्र वत्स इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, ठाकुरगंज के संचालक को बकाया राशि लौटाने का निर्देश दिया गया था। प्रतिवेदन के अनुसार केंद्र संचालक ने परिवादी को 1000 रुपये वापस कर दिए हैं, जिसका साक्ष्य भी कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। यह भी पढ़ें- कौशल विकास केंद्र ने पीड़ित को राशि लौटाई सुनवाई के...