रांची, जनवरी 28 -- झारखंड नगर निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे इच्छुक प्रतिनिधियों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि उम्मीदवार बनने की क्या अर्हता है। छोटी-सी चूक भी नामांकन खारिज होने की वजह बन सकती है। ऐसे में समय रहते दस्तावेज और तकनीकी खामियों को सुधार लेना ही समझदारी है।कौन बन सकता है निकाय चुनाव का उम्मीदवार किसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए अभ्यर्थी का नाम संबंधित नगरपालिका क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज होना अनिवार्य है। वार्ड पार्षद/सदस्य पद के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष तय है। महापौर या अध्यक्ष पद के उम्मीदवार की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए और उनका नाम नगरपालिका क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज होनी चाहिए। निर्वाचन वर्ष से ठीक पहले के वित्तीय वर्ष के अंत तक नगरपालिका के सभी बकाया करों का भुगतान किया होना चाह...