भागलपुर, मई 17 -- भागलपुर, प्रधान संवाददाता। तिलकामांझी थाना में बरारी निवासी अमित कुमार द्वारा 7.60 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले में बिहार को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि. के शाखा प्रबंधक ने लिखित रूप से थाने में अपना पक्ष दिया है और आरोप को गलत बताया है। यह भी पढ़ें- खाते से 7.60 लाख की अवैध निकासी, पीड़ित ने को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी के ब्रांच मैनेजर पर आरोपशाखा प्रबंधक का पक्ष शाखा प्रबंधक अमित कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराने वाले व्यक्ति के खाते का पूर्ण विवरण भी थाने में दिया है। उन्होंने कहा है कि वह व्यक्ति को-ऑपरेटिव के सदस्य हैं और उनका 31 मई 2024 को समृद्धि दैनिक जमा योजना में खाता खुला था। इस खाता में जमा राशि 7.45 लाख के विरुद्ध उनके आवेदन पर ऋण दिया गया था जो नवंबर 2024 और मई 2025 में क्रमश: 1 लाख और 2.10 लाख रुपये निकासी ...