जमशेदपुर, नवम्बर 24 -- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड सरकार द्वारा जमशेदपुर को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज की स्थापना के संबंध में 29 करोड़ 90 लाख की लागत से भवन निर्माण के लिए झारखंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विभाग रांची के माध्यम से टेंडर निकाला गया था, परन्तु इसका जो प्रस्ताव दिया गया आर्किटेक्ट द्वारा बिभाग को वो बिल्कुल गलत था, यह आरोप कॉलेज के पूर्व छात्र सह अधिवक्ता अमर तिवारी ने लगाया है। अमर तिवारी ने उच्च शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को इसकी शिकायत की है और बताया कि लॉ कॉलेज के लिए 25 जनवरी 2003 को मानव संसाधन विभाग झारखंड सरकार के द्वारा 5 एकड़ जमीन दिया गया था और बार कौंसिल के अनुसार 5 एकड़ जमीन पर निर्माण करवाने का नियम था, परंतु आर्किटेक्ट द्वारा जब डिजाइन बनाया गया तो उसे 1.4 एकड़ ही दिखाया गया। तिवारी का आरोप लगाया कि डिजाइन गलत है जिस जगह...
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