मथुरा, अप्रैल 4 -- जिला कोषागार से 1 करोड़ 62 लाख 34 हजार 328 रुपये की राशि का गबन करने के आरोपी सहायक लेखाकार की अग्रिम जमानत याचिका को जिलाजज विकास कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत में जमानत याचिका का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर द्वारा किया गया। जिला कोषागार के पेंशन पटल पर कार्यरत सहायक लेखाकार अभिषेक श्रीवास्तव ने वर्ष 2020 में सीटीएस साफ्टवेरय से आधा दर्जन मृत हो चुके। पेंशनारों को जीवित दर्शा दिया। उनके जीवन प्रमाण-पत्र को यस कर उनके सापेक्ष की धनराशि को अपने बैंक खाते में हस्तांतरित कर लिया। बैंक खाते में हस्तांतरित की गई राशि 1 करोड़ 62 लाख 34 हजार 328 रुपये थी, जिसका गबन कर लिया गया। मामले का खुलासा होने के बाद प्रशासिनक अधिकारियों में हड़ कम्प मच गया था। सहायक लेखाकार अभिषेक श्रीवास्तव के खिलाफ कोषाधिकारी न...