चित्रकूट, अप्रैल 30 -- चित्रकूट संवाददाता। जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने कोषागार घोटाले में नामजद आरोपित पेंशनर की अग्रिम जमानत सुनवाई करते हुए खारिज कर दी। पेंशनर के खाते में कोषागार से 2812896 लाख रुपये का अनियमित भुगतान हुआ था। जिसे उसके बेटेऔर एक बिचौलिया ने मिलकर नकद के साथ ही आरटीजीएस के जरिए निकाला है。
कोषागार से अनियमित भुगतान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्र ने बताया कि मऊ थाना क्षेत्र के नीबी गांव के मजरा झगराहट निवासी पेंशनर इंद्रनारायण के खाते में पांच अक्टूबर 2021 को 236868 रुपये, 17 नवंबर 2021 को 226806 रुपये, आठ दिसंबर को 165522 रुपये, 27 अगस्त 2024 को 564666 रुपये, 26 सितंबर को 807960 रुपये एवं 13 जनवरी 2025 को 811074 रुपये का अनियमित भुगतान कोषागार से हुआ था। यह धनराशि बिचौलिया मिथलेश उर्फ भोला ने कोषागार...
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