चित्रकूट, मई 18 -- चित्रकूट। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने कोषागार घोटाले में नामजद आरोपित पेंशन हरिहर प्रसाद चतुर्वेदी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपित ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष का भी संज्ञान लिया। इसके बाद सुनवाई करते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...