चित्रकूट, अप्रैल 8 -- चित्रकूट। कोषागार घोटाले में फरार चल रहे मुख्यालय कर्वी के रहने वाले दलाल विष्णु सोनी की अग्रिम जमानत याचिका जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने खारिज कर दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्र ने बताया कि एसआईटी की छानबीन के दौरान विष्णु सोनी की संलिप्तता प्रकाश में आई थी। उसने जेल में बंद दलाल दीपक पांडेय, पेंशनर संतोष मिश्र व रामरतन के खाते से अपने बैंक खाता में 13 लाख 93 हजार 500 रुपये का ट्रांजेक्शन कराया है। जिसमें उसने 467877 रुपये की धनराशि एकाउंटेट रहे संदीप श्रीवास्तव के खाते में यूपीआई के जरिए भेजा है। एसआईटी ने उसकी कई लोगों से फोन पर बातचीत का रिकार्ड भी पाया है। न्यायालय ने सुनवाई के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

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