चित्रकूट, अगस्त 10 -- चित्रकूट। जिला सत्र एवं न्यायाधीश शेषमणि की अदालत ने कोषागार घोटाले में नामजद आरोपित तीन पेंशनरों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्र ने बताया कि अरविंद कुमार शुक्ला निवासी छीबो ने 6045480 व अवधेश कुमार निवासी पहाड़ी ने 349056 रुपये का अनियमित भुगतान कोषागार कर्मियों व दलालों की मिलीभगत से अपने खाते में कराया है। इसी तरह पहाड़ी के पेंशनर जयश्री मिश्रा के खाते में भी अनियमित भुगतान हुआ है। बताया कि इन तीनो ने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। जिसे न्यायालय ने सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया है।

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