चित्रकूट, जुलाई 17 -- चित्रकूट। सत्र न्यायाधीश शेषमणि की अदालत ने कोषागार घोटाले में करीब साढ़े आठ माह से जेल में बंद बिचौलिया गौरेन्द्र शिवहरे की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। गौरेन्द्र को गंभीर धाराओं में हाईकोर्ट प्रयागराज से जमानत मिल चुकी थी। विवेचना के दौरान एसआईटी ने धारा 238 व आईटी एक्ट बढ़ाया था। इन धाराओं में जमानत के लिए गौरेन्द्र ने अधिवक्ता के जरिए सत्र न्यायाधीश की अदालत में अर्जी डाली थी। अभियोजन ने पक्षा रखा कि गंभीर धाराओं के तहत आरोपी को उच्च न्यायालय से जमानत मिल चुकी है, इसलिए इस पर और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को नई जोड़ी गई धारा के मामले में उसी शर्त पर ज़मानत पर रिहा किया जाए, जो उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में तय की थीं।

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