चित्रकूट, मई 30 -- चित्रकूट। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषमणि की अदालत ने कोषागार घोटाले में जिला कारागार में बंद महिला सहित दो पेंशनरों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि पहाड़ी थाना क्षेत्र के उत्तरमपुर निवासी जगन्नाथ प्रसाद के बैंक खाता से 14 फरवरी 2022 से 12 सितंबर 2025 के बीच 5185542 रुपये की धनराशि निकाली गई है। इसी तरह तुलसी मंदिर रोड कस्बा राजापुर निवासी पेंशनर सरला देवी के बैंक खाता में चार जून 2021 से 12 सितंबर 2025 तक कुल 16 बार में 4835391 रुपये का अनियमित भुगतान कोषागार से कराया गया है। इस धनराशि को उसके बैंक खाते से निकाला गया है। एसआईटी ने दोनो को गिरफ्तार किया था। मौजूदा समय पर दोनो आरोपित जेल में है। अधिवक्ताओं के माध्यम से दोनो ने न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की थी। जिस...