चित्रकूट, मार्च 8 -- चित्रकूट। संवाददाता कोषागार घोटाले में नामजद आरोपित जेल में बंद पेंशनर संतोष मिश्रा की जिला सत्र न्यायालय ने दोबारा जमानत अर्जी खारिज कर दी है। संतोष के खाते में लाखों की धनराशि का अनियमित भुगतान कोषागार से हुआ था। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्र ने बताया कि पुलिस एसआईटी ने दो धाराएं बढ़ाई है। संतोष मिश्रा की पूर्व में जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। दोबारा में बढ़ाई दोनो धाराओ को जोड़ते हुए जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। जिसे सुनवाई करते हुए सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...