रामपुर, अप्रैल 3 -- वरिष्ठ कोषाधिकारी रणजीत सिंह ने बताया कि कोषागार के संज्ञान में ऐसे प्रकरण लगातार आ रहे हैं, जिनमें पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु के उपरांत उनके परिजनों द्वारा संबंधित कोषागार को समय पर सूचना नहीं दी जाती है। इसके परिणामस्वरूप पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान जारी रहता है, जिससे अधिक भुगतान की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उन्होंने सभी पेंशनरों एवं उनके परिजनों, संबंधियों से कहा है कि पेंशनर अथवा पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु होने की स्थिति में इसकी सूचना तत्काल कोषागार को दें।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.