प्रयागराज, मई 1 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना काल में रोकथाम, उपचार व बचाव के लिए तैनात विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को ही एक्स ग्रेसिया मुआवजा पाने का हकदार मानने के सरकारी आदेश को सही नहीं माना है। कोर्ट ने कहा कि कोविड के दौरान बिजली, पानी, टेलीफोन, पुलिस विभागों के अलावा आवश्यक सेवा देने वाले विभागों के कर्मचारियों को भी मुआवजा पाने वालों की श्रेणी में स्वीकार किया जाए। कोर्ट ने कहा कि जो भी कोविड के दौरान सरकार के मददगार हुए, उन्हें भी इसमें शामिल किया जाए। यह भी पढ़ें- हाईकोर्ट ने जलालाबाद नगर पंचायत ईओ के स्थानांतरण आदेश निरस्त कियाकोर्ट का आदेश इसी के साथ कोर्ट ने बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ड्यूटी के दौरान कोरोना से मौत पर दिवंगत कर्मचारी की पत्नी को मुआवजा देने से इनकार करने के सरकार के आदेश...