नई दिल्ली, अगस्त 18 -- कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को उस जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तपाब्रत चक्रवर्ती की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि राज्य के अधिकारियों की ओर से ऐसा कोई लिखित निर्देश सामने नहीं आया। याचिका में आरोप लगाया था कि राज्य में अधिकारियों के मौखिक निर्देशों के बाद मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। याचिकाकर्ता ने अदालत से इस कथित कार्रवाई को रोकने की मांग की थी।

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