मुजफ्फरपुर, अगस्त 19 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। शराब तस्करी मामले में फरार चल रहे सिंटू कुमार को हाईकोर्ट ने बुधवार को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है। उसपर कई कड़ी शर्तें भी लगाई गई हैं। जिला कोर्ट के सौंदर्यीकरण के लिए आरोपित को 20 हजार रुपये जमा कराने का भी आदेश दिया गया है। इसके साथ ही उसे अगले छह महीने तक हर माह थाने में हाजिरी लगानी होगी। न्यायालय में केस की सुनवाई के दौरान गैरहाजिर रहने पर जमानत खारिज की जाएगी। जमानतदार के रूप में एक उसके परिवार के सदस्य होंगे। मामला अहियापुर थाना क्षेत्र के शिवराहा चतुर्भुज मड़हल्ला चौर का है। पुलिस ने 14 जून की रात छापेमारी कर विदेशी शराब और बियर के 23 कार्टन जब्त किए थे। मौके पर अंधेरे का फायदा उठाकर धंधेबाज फरार हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने सिंटू कुमार, नरेश राय, सचिन कुमार और प्रमोद राय क...