सुल्तानपुर, जून 6 -- सुलतानपुर। घर का ताला तोड़कर जेवर और सामान चोरी के मामले में जेल भेजे गए आरोपी रामेश्वर को न्यायाधीश राकेश की कोर्ट ने जमानत दी है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता रजनीश शुक्ल ने कहा कि अमेठी जिले की पुलिस ने बीते साल 22 दिसम्बर को आरोपी के कब्जे से सामानों की बरामदगी दिखाकर जेल भेजा, जिसका कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं था। साक्ष्य और तर्कों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को 50 हजार के निजी बंधपत्र और दो जमानतें पेश करने पर रिहाई का आदेश दिया। यह भी पढ़ें- मिलावटी खल बेचने के चार आरोपियों को मिली राहत

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